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'महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है पुलिस'
भास्कर न्यूज | Jan 25, 2013, 06:14AM IST

बिलासपुर। विवाहिता की मौत के बाद सबूत होने और डीपीओ की रिपोर्ट के बाद भी दहेज हत्या का मामला दर्ज करने की जगह आत्महत्या का मामले के तहत कार्रवाई करने के मामले में हाईकोर्ट ने डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या उपाय कर रही है?
धमतरी जिले के तहत मगरलोड थाना अंतर्गत एक विवाहिता की शादी के लगभग दो साल के बाद मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आत्महत्या व दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया था। जबकि मृतका के परिजनों ने दहेज की मांग को लेकर परेशान करने और उसकी हत्या का आरोप पति, सास व ससुर पर लगाया था।
पुलिस ने सबूत होने के बाद भी दहेज हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज नहीं किया। दहेज प्रताड़ना के आरोप में गिरफ्तार किए गए पति व अन्य ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि पुलिस ने अपराध दर्ज करने में गड़बड़ी की है।
इसे गंभीरता से लेते हुए डीजीपी को मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह बताने के लिए कहा है कि पूरे देश मे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है, ऐसे में छत्तीसगढ़ की पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या उपाय कर रही है।
डेढ़ साल में की क्या कार्रवाई? चकरभाठा थाना अंतर्गत वाहनों की चोरी और दस्तावेज में गड़बड़ी कर उसे बेचने के मामले का खुलासा हुआ था। जांच के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक सीजी 17 एच-3029, सीजी 17 डीए- 1608, स्कार्पियो सीजी 17 डी-8100, सफारी सीजी 17डीए-7200 की चोरी और दस्तावेज में गड़बड़ी पकड़ी थी। मामले में अंतरराज्यीय गिरोह के सामने होने की बात सामने आई थी।
पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था। बाद में एक मामले में हाईकोर्ट ने इस मामले में विशेष पुलिस दल बनाकर जांच के निर्देश दिए थे। निर्देश के बाद विशेष टीम बनाकर कार्रवाई करते हुए जगदलपुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया था।
मामले के एक आरोपी सन्नी फर्नाडीज ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने डेढ़ साल पहले दिए गए निर्देश के बाद भी इस मामले में रिपोर्ट पेश नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए डीजीपी को मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब पेश करने को कहा है।
एआरटीओ को मिली थी जमानत
पुलिस की विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए जगदलपुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया था। इस मामले में जगदलपुर के सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोप सिंह के खिलाफ धारा 394, 414, 420, 467, 468, 471 और 406 के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।
सोप ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, जो खारिज कर दी गई। इसके बाद सोप ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई। इसमें कहा गया था कि जिस समय की यह घटना है, उस दौरान वे जगदलपुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पदस्थ नहीं थे। मामले की सुनवाई के बाद पिछले साल जनवरी में हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत की अर्जी मंजूर कर ली थी।







