विज्ञापन
 
Home >> Chhatisgarh >> Bilaspur >> Cylinder Surrender

दो से ज्यादा सिलेंडर, करना होगा सरेंडर

Bhaskar news | Sep 01, 2012, 04:26AM IST
 
 

बिलासपुर। अगर आपने किसी भी आयल कंपनी से अपने नाम पर एक से अधिक गैस कनेक्शन ले रखा है तो कार्रवाई से बचने के लिए 15 दिन के भीतर एक से अधिक कनेक्शन सरेंडर करने होंगे। ऐसा नहीं करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला तो दर्ज होगा ही, घर में दाल-रोटी पकाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों गैस कनेक्शन पर रिफिलिंग रोक दी जाएगी। आम आदमी को गैस की किल्लत से बचाने के लिए ‘एक व्यक्ति, एक कनेक्शन’ की योजना चलाई जा रही है और दो कनेक्शन वालों की पड़ताल शुरू कर दी गई है। कंपनियों ने एजेंसी संचालकों को पत्र लिखकर इस संबंध में निर्देश दिए हैं।
एक से अधिक कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को कनेक्शन सरेंडर करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने 15 सितंबर तक की मोहलत दी है। इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भेजा गया है।


मंत्रालय स्तर पर सख्ती बरतने से नियमों को दरकिनार कर उपभोक्ताओं को कनेक्शन बांटने वाले एजेंसी संचालकों में हड़कंप मच गया है। जिले में कनेक्शनधारियों की संख्या डेढ़ लाख से अधिक है, लेकिन एजेंसी संचालक खुद नहीं बता पा रहे हैं कि कितने ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्होंने एक से अधिक कनेक्शन ले रखा है। 15 सितंबर के बाद सभी तीन बड़ी कंपनियों इंडियन आयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम एक से अधिक कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं की सूची बनाएंगे और उनके सिलेंडर की रिफिलिंग ब्लाक कर दी जाएगी।


ऑनलाइन हो रहे कनेक्शन
एक से अधिक कनेक्शन का पता लगाने कनेक्शन ऑनलाइन किए जा रहे हैं। ग्राहकों के डाटाबेस ऑनलाइन करने के साथ ही इनकी सूची भी जारी की जाएगी। पेट्रोलियम मंत्रालय एवं नेचुरल गैस द्वारा जारी ‘एक परिवार, एक कनेक्शन’ अभियान में कहा गया है कि किसी भी उपभोक्ता के लिए एक से अधिक कनेक्शन लेना अवैध है। ऐसे उपभोक्ताओं को अपने नाम व वर्तमान पते के दस्तावेज वितरक एजेंसी में उपलब्ध करवाने होंगे। इसके बाद एजेंसी द्वारा नो योर कस्टमर (केवाईसी) को एक घरेलू कनेक्शन एक्टिवेट करने के लिए दिया जाएगा।


पता बताना अनिवार्य
कई इलाकों में एक घर में एक से अधिक परिवार रहते हैं और उनके सदस्यों के अलग-अलग नाम से गैस कनेक्शन हैं, जबकि इन घरों का पता लगभग समान होता है। ऐसे में उपभोक्ताओं को अपने दस्तावेजों में मकान के उस हिस्से के बारे में बताना होगा, जहां वे रह रहे हों।


एक नाम पर चार-पांच कनेक्शन
जिले में एक ही नाम पर कई लोगों ने दो, चार या इससे भी अधिक गैस कनेक्शन ले रखे हैं। ऐसे कनेक्शनधारियों की पड़ताल गैस एजेंसियों में शुरू कर दी गई है। इसके लिए कनेक्शनधारियों के मूल दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। ऑयल कंपनियों ने एजेंसियों को ‘नो यूअर कस्टमर’ नामक फार्म भी उपलब्ध कराया है। उपभोक्ताओं से राशन कार्ड और तीन फोटो भी लिए जा रहे हैं। जिनके नाम पर गैस कनेक्शन है, उनकी फोटो फार्म में चस्पा रहेगी। इस फार्म में कनेक्शनधारी की सारी जानकारी भरकर कंप्यूटर में फीड की जाएगी।
ज्यादा सदस्य होने पर शपथ पत्र देना होगा
कंपनियों की ओर से एक परिवार की परिभाषा में पति-पत्नी और दो बच्चे शामिल हैं। किसी भी परिवार को इकाई मानने के लिए राशन कार्ड को आधार माना जा रहा है। एक राशन कार्ड में जिन परिवारों के 8 या 10 सदस्यों के नाम हैं, उन्हें एक ही कनेक्शन से असुविधा हो सकती है। एक ही घर में एक साथ कई परिवार रह रहे हैं तो उन्हें शपथ पत्र देना होगा। इस स्थिति में उन्हें अलग कनेक्शन दिया जा सकेगा।

॥एक से अधिक कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 15 सितंबर तक कनेक्शन सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके सभी कनेक्शन हमेशा के लिए खत्म कर दिए जाएंगे, साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।
सुभाष जायसवाल, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन
 
 
 

आपके विचार
 
 
कोड:
8 + 6

 
Ad Link
विज्ञापन
विज्ञापन
 
 
 
 
Sabse Bada Match Fixer Contest
 
 

बड़ी खबरें

रोचक खबरें

विज्ञापन

बॉलीवुड

जीवन मंत्र

क्रिकेट

बिज़नेस

जोक्स

पसंदीदा खबरें

Email Print Comment
Email Print Comment