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रिजल्ट के बहाने टीचर गर्ल स्टूडेंट से कर रहा था छेड़छाड़, न कर सकी विरोध और...

भास्कर न्यूज | Feb 23, 2013, 07:06AM IST
 
 

रायपुर। होलीक्रॉस स्कूल कांपा की छात्रा से टीचर ने छेड़खानी कर दी। प्री-बोर्ड का रिजल्ट आने पर गत 24 जनवरी को टीचर ने बधाई देने के बहाने उसके साथ अश्लील हरकतें की। छात्रा की शिकायत पर टीचर सरोज साहू के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज कर लिया है।
 
छात्रा उसकी नीयत भांप गई थी, लेकिन वह शिक्षक के सामने विरोध नहीं कर सकी। घर आकर उसने यह बात अपने परिजनों को बताई। उसके पालकों ने पुलिस थाने में आरोपी शिक्षक के खिलाफ लिखित शिकायत की।
 
पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच की गई। पड़ताल में शिकायत सही पाए जाने पर और शुक्रवार को उसके खिलाफ धारा 354 के तहत अपराध दर्ज किया गया। शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है।
 
धारा 354 में अब थाने से जमानत नहीं मिलेगी
 
छेड़खानी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए धारा 354 को पावरफुल कर दिया गया है। अब 354 के आरोपियों को थाने से जमानत नहीं मिलेगी। सजा का प्रावधान भी बढ़ा दिया गया है। इस धारा के तहत अब तक अधिकतम दो साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान था।
 
क्रिमिनल अधिवक्ता अमिताभ मिश्रा ने बताया कि धारा 354 के अलावा अब इसे चार भागों (354- क, ख, ग, घ) में बांट दिया गया है। धारा 354(क)में आरोपी को एक से पांच साल तक की सजा का प्रावधान होगा। यह तब लगेगा जब आरोपी लैंगिक उत्पीड़न के लिए दोषी पाया जाएगा। धारा 354 (ख)में आरोपी को तीन से सात साल की सजा हो सकती है।
 

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