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अन्ना की टीम पर मामला दर्ज करने की याचिका खारिज

 
Source: Dainik Bhaskar News   |   Last Updated 01:40(10/02/12)
 
 
 
 
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नई दिल्ली. पिछले वर्ष भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान के सिलसिले में समाजसेवी अन्ना हजारे और उनकी टीम के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग करती याचिका को दिल्ली की एक निचली अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने दिल्ली पुलिस को अन्ना और उनकी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने संबंधी निर्देश देने से इंकार कर दिया।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने याचिकाकर्ता वकील रविंद्र कुमार की अर्जी को खारिज करते हुए कहा, याचिका में कुछ भी न तो उल्लेखित है और न ही ऐसे तथ्य पेश किए गए कि मामले में एफआईआर किस आधार पर दर्ज होनी चाहिए।

शिकायतकर्ता के पास अगर सभी सबूत हैं तो एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई आदेश जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं। हालांकि अदालत ने अर्जी खारिज तो कर दी, लेकिन याचिकाकर्ता को अपने आरोपों के समर्थन में सीआरपीसी की धारा 200 के तहत प्रमुख सबूत पेश करने की अनुमति दे दी और सभी जरूरी सबूत उपलब्ध कराने को कहा। मामले में सबूतों के परीक्षण के लिए दो अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई है।

याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में कहा था कि दिल्ली पुलिस को अन्ना हजारे, पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसौदिया और छह अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान तिरंगे के कथित तौर पर अपमान के आरोप में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए।

बता दें कि इससे पहले हरियाणा निवासी सतबीर सिंह द्वारा भी अन्ना हजारे और उनकी टीम पर राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने आदि आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, जिसे भी अदालत ने अस्वीकार कर दिया था। हालांकि अदालत ने सिंह को भी जरूरी सबूत उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी थी।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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