गीतिका मामला: गोपाल कांडा की अग्रिम जमानत पर फैसला चार बजे

रोहिणी की सत्र अदालत ने गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में हरियाणा के पूर्व गृह राज्यमंत्री गोपाल कांडा को बड़ा झटका देते हुए अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। अदालत ने कांडा के खिलाफ लगाए गए आरोपों को गंभीर बताते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी और कहा गीतिका को अन्य फोन से किए गए एसएमएस और कॉल्स की गहनता से जांच की जरूरत है। यह जांच बेहद शुरूआती दौर में है। अगर आरोपी कांडा को पहले ही रिहा कर दिए जाने से जांच के प्रभावित होने की संभावना है। इससे पहले सुबह करीब दो घंटे तक दिल्ली पुलिस और कांडा की तरफ से अदालत में दलीलें रखीं गईं। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला शाम 4 बजे तक सुरक्षित रखा था। शाम को तय समय से कुछ देर बाद एडिशनल सेशन जज रजनीश भटनागर ने अपने इन निष्कर्षों के साथ कांडा को अग्रिम जमानत देने से साफ इंकार दिया।
(सभी फोटो: विजय कुमार)







