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आर्मी के पूर्व मेजर और दूसरी पत्नी को दस साल की सजा
dainikbhaskar.com | Aug 04, 2012, 15:44PM IST
नई दिल्ली। राजधानी की एक अदालत ने नाबालिग बेटे को प्रताड़ित करने और उसे जान से मारने के प्रयास में आर्मी के पूर्व मेजर और उसकी दूसरी पत्नी को दोषी ठहराया है। दोनों को दस वर्ष के कारावास की सजा दी गई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने पूर्व मेजर ललित बल्हारा और उसकी दूसरी पत्नी प्रीति बल्हारा को नाबालिग बच्चे को प्रताड़ित करने और उसकी हत्या का प्रयास करने का दोषी ठहराते हुए कहा कि धारा 307 के तहत दोनों को दस साल कैद की सजा दी जाती है। इसके अलावा दोनों पर साठ हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया।
पीड़ित बच्चा आरोपी पूर्व मेजर की पहली पत्नी से जन्मा था। जिनका वर्ष 2000 में निधन हो गया था। बच्चे की मां खुद भी सेना में कैप्टन थी।






