नई दिल्ली. दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही को लापरवाही बरतने पर एक आईपीएस अधिकारी ने परिसर में ही 'बंदर' बनाने के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है।
पटियाला कोर्ट ने कथित लापरवाही बरतने वाले सिपाही को भरी अदालत में ही गुलाटियां मारने का आदेश देने वाले अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सुजे पी. कुरूबिला को नोटिस भेजकर पूछा है कि उनके खिलाफ मुकदमा क्यों न दर्ज किया जाए?
दरअसल, दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुरूबिला सिविल ड्रेस में मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। सिपाही दिनेश को ड्यूटी पर लापरवाही बरतते हुए लंबे समय से फोन पर बात करता देख कुरूबिला आगबबूला हो गए। उन्होंने दिनेश को गुलाटी मारते हुए अदालत परिसर का चक्कर लगाने का तुगलकी फरमान सुना दिया।
सिपाही ने भी मामले को यहीं निपटता देख सार्वजनिक बेइज्जती की परवाह नहीं की और भरी अदालत में ही करीब 250 मीटर तक बंदर की तरह गुलाटियां मारता रहा।
चश्मदीदों के मुताबिक कुरूबिला मदारी की तरह पीछे-पीछे चलता रहा और बंदर बना सिपाही आगे-आगे गुलाटी मारता रहा। इस तमाशे को परिसर में मौजूद कुछ वकीलों ने अपने मोबाइल कैमरा से रिकार्ड कर लिया। मौके पर मौजूद वकीलों ने पीसीआर को फोन कर मामले की जानकारी पुलिस को दी थी।
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