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इंडिया गेट पर धारा 144 लगाने पर दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट का नोटिस

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नई दिल्‍ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज दिल्‍ली पुलिस को यह स्पष्ट करने आदेश दिया कि किस प्रकार से विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत छह महीने के लिए निषेधाज्ञा लगाने का अधिकार दिया जा सकता है, जबकि यह नागरिकों के बुनियादी अधिकारों के खिलाफ है। दिल्ली में 16 दिसंबर को चलती बस में 23 वर्षीय युवती से गैंगरेप की घटना के बाद भडके जनाक्रोश के बाद इंडिया गेट के आसपास धारा 144 लगा दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी मुरूगेसन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा,  आप दो सप्ताह के भीतर यह बताएं कि सरकार किस प्रकार से अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 छह महीने तक लगाने का अधिकार प्रदान कर सकती है।

उन्होंने कहा, आप इस तरह समान रूप से धारा 144 नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यह नागरिकों के बुनियादी अधिकारों के प्रतिकूल है। अदालत अपराध प्रकिया संहिता के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु दिशानिर्देश तैयार करने के लिए निर्देश जारी करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए उसे इस पर विस्तृत जवाब देने का आदेश दिया है। इस मामले में अब छह फरवरी को आगे सुनवाई होगी।

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