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हाईकोर्ट की पुलिस को फटकार, दो दिनों में मांगी रिपोर्ट

Bhaskar News | Dec 21, 2012, 14:34PM IST
 
 

 

नई दिल्ली. बस में 23 वर्षीय युवती से गैंगरेप के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। 

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी. मुरुगेसन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि काले शीशों वाली बस चालीस मिनट तक दिल्ली की सड़कों पर घूमती रही और इसमें एक युवती का यौन शोषण होता रहा। बावजूद इसके पुलिस को इसके बारे में कैसे पता नहीं चला।

इस मामले में अदालत ने पुलिस आयुक्त को दो दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट और संबंधित क्षेत्र में तैनात सभी पुलिस अधिकारियों की सूची को पेश करने का निर्देशदिया है।

 

पीठ ने कहा कि इस मामले से दो महत्वपूर्ण सवाल जुड़े हैं। पहला जघन्य घटना की जांच और दूसरा रोकथाम के उपायों से जुड़ा हुआ है। अदालत जानना चाहती है कि पुलिस ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए किस प्रकार के एहतियाती कदम उठाए हैं। 

 

अदालत ने पुलिस को कहा कि इस मामले की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए और अदालत द्वारा अंतिम आरोप पत्र के अवलोकन के बाद ही इसे दायर किया जाए।


पीठ ने कहा कि पुलिस आयुक्त अदालत को इस बात से अवगत कराएं कि सार्वजनिक परिवहन सहित सभी वाहनों से रंगीन शीशे हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का अभी तक पालन क्यों नहीं हुआ है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं।

 

पीठ ने पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी प्रवेश बिंदुओं पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती कर रंगीन शीशे वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्देश भी दिया है।

 

हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों के दावों के आधार पर समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करने की बात भी कही है। शुक्रवार को हाईकोर्ट फिर इस मामले की सुनवाई करेगी।


सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट की जाए पीडि़ता :


पीठ ने दिल्ली सरकार से पीडि़ता को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में स्थानांतरित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पीठ ने कहा कि यदि यह संभव न हो तो पीडि़ता के बेहतर इलाज के लिए विशेषज्ञों को सफदरजंग अस्पताल बुलाया जाए।


फास्ट ट्रैक कोर्ट को मंजूरी :


दुष्कर्म के मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालत गठित करने संबंधी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की मांग को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने पांच फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की इजाजत दे दी है। हालांकि इस दौरान न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ ने कहा कि अगर मामले की जांच गलत तरीके से होती है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट अपना काम नहीं कर पाएंगी जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी तीन महीने में बरी हो जाएगा। लिहाजा, मामले की जांच उच्च स्तर की होनी चाहिए। इस दौरान हाईकोर्ट ने सीएफएसएल के निदेशक को मामले की जांच को प्रमुखता देने का आदेश है।

पांचवां आरोपी बिहार में गिरफ्तार :

चलती बस में गैंगरेप की वारदात में शामिल एक अन्य अभियुक्त अक्षय ठाकुर को दिल्ली पुलिस ने बिहार में पकड़ लिया है। उसे दिल्ली लाया जा रहा है।

 

हालांकि उसकी गिरफ्तारी की दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है। वहीं, इस मामले में एक अन्य आरोपी राजू की तलाश में पुलिस अनेक स्थानों पर छापे मार रही है।

 

दूसरी ओर पुलिस ने इस मामले में हत्या की कोशिश की धारा 307 और सबूत नष्ट करने की धारा 201 भी लगा दी है।
पीडि़ता के दोस्त का जूता और मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद कर लिया है।

 

 

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