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नाराज जज ने ट्रांसफर की तेजिंदर सिंह की याचिका

भास्कर न्यूज | May 06, 2012, 04:14AM IST
 
 

नई दिल्ली. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुदेश कुमार ने कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह के ‘वकील को कोर्ट और कानून पर भरोसा नहीं है।’ वे कोर्ट पर ‘दबाव भी बना’ रहे हैं। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट ने सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि की इस याचिका पर फैसला सुनाने से इनकार कर दिया।

सुदेश कुमार ने शनिवार को अपनी टिप्पणी के साथ ही मामला एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत को ट्रांसफर कर दिया। अब वहां इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। सुदेश कुमार ने अपने आदेश में कहा, ‘ऐसा लगता है कि लेफ्टिनेंट जनरल के वकील अनिल अग्रवाल को कोर्ट, कानून और इसकी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। अपने मुवक्किल के पक्ष में फैसला हासिल करने के उत्साह में उन्होंने सुनवाई का इंतजार तक नहीं किया। बल्कि पिछली ऑर्डर शीट में संशोधन के लिए अर्जी दाखिल की। अर्जी की भाषा धमकाने और निर्देश देने वाली है। ऐसी स्थिति में मैं इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहता।’

कोर्ट ने कहा, ‘अग्रवाल ने कोर्ट पर जल्दी सुनवाई के लिए दबाव डाला। जबकि यह मामला ऐसा नहीं है, जिस पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई जरूरी हो।’ इससे पहले मामले की सुनवाई 26 अप्रैल को हुई थी। तब अगली सुनवाई 11 मई तय की गई थी। शेष पेजत्न६

लेकिन तेजिंदर सिंह के वकील ने कोर्ट में जल्दी सुनवाई के लिए अर्जी लगाई। कहा कि जनरल सिंह को इस महीने रिटायर होना है। इसलिए सुनवाई जल्दी हो। कोर्ट ने तब सुनवाई की तारीख पांच मई निर्धारित की थी।

क्या है मामला

जनरल वीके सिंह ने टैट्रा ट्रक की खरीद मामले में तेजिंदर सिंह पर 14 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश का आरोप लगाया है। तेजिंदर सिंह ने इसके बाद जनरल सिंह सहित पांच सेनाधिकारियों पर मानहानि का मुकदमा दायर किया। इनमें उप प्रमुख एसके सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल बीएस ठाकुर, डीजी एमआई मेजर जनरल एसएल नरसिम्हन और लेफ्टिनेंट कर्नल हितेन साहनी भी हैं।
 
 
 

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