गीतिका आत्महत्या मामले में मुख्यारोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा पर आईटी (इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी) एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है।
इससे पहले पुलिस उस पर आईपीसी की धारा 306(आत्महत्या के लिए उकसाना), 506(धमकी देना) और 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर चुकी है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, अब तक हुई तफ्तीश में यह साफ हुआ है कि उसने फरार रहने के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सबूत जैसे हार्ड डिस्क, ई-मेल, एसएमएस आदि दस्तावेजों को नष्ट करने का प्रयास किया है। इसे देखते हुए उसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस का दावा है कि हमारे पर पर्याप्त सबूत हैं जिससे हम कांडा को दोषी साबित कर देंगे।
(PHOTO : सिरसा स्थित कांडा का महल)