महिला की हत्या में पति समेत चार को सजा

नई दिल्ली। रोहिणी अदालत ने 39 वर्षीय महिला अनीता को बुरी तरह से पीट-पीट कर मौत के घाट उतारने के मामले में उसके पति मनोज को उम्रकैद तथा सास अंगूरी देवी, देवर विनोद व देवरानी शालू को तीन-तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही महिला के पति पर सवा लाख रुपए व अन्य तीनों दोषियों को 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपने फैसले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने इस मामले को रेअरेस्ट की श्रेणी में रखते हुए कहा कि पत्नी को पीटना घरेलू हिंसा की सबसे घटिया श्रेणी में आता है और कोई भी सभ्य समाज इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता।
पेश मामले के मुताबिक मृतका अनीता राम मनोहर लोहिया अस्पताल में नर्स थी। पहले पति की मौत के बाद उसने मनोज से दूसरी शादी की थी। लेकिन मनोज की मां, भाई और उसकी पत्नी उसे रुपयों के लिए प्रताड़ित करते रहते थे। 28 अप्रैल 2007 को इन लोगों ने उसकी पिटाई की थी जिससे अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी।






