सुभाष घई को लगा झटका, हाईकोर्ट ने दिया जमीन लौटाने का आदेश
Source: Dainikbhaskar Network | Last Updated 10:24(10/02/12)
बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता सुभाष घई को महाराष्ट्र सरकार द्वारा आवंटित 20 एकड़ जमीन लौटाने का आदेश दिया है। घई ने अदालत के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की जानकारी दी है।
बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश मोहित शाह और न्यायमूर्ति गिरीश गोडबोले की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सोनटक्के और लातूर व उस्मानाबाद जिले के चार अन्य किसानों द्वारा दाखिल जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश दिया है। महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गोरेगांव फिल्मसिटी में घई के मुक्ता आर्ट्स और विस्लिंग वुड्स को फिल्म स्कूल चलाने के लिए 20 एकड़ जमीन दी थी। जिसे सोनटक्के ने पीआईएल के जरिए चुनौती दी थी।
क्या कहा बॉम्बे हाईकोर्ट ने
बॉम्बे हाईकोर्ट ने घई और विस्लिंग वुड्स को महाराष्ट्र सरकार द्वारा आवंटित 20 एकड़ जमीन में से 14.5 एकड़ जमीन फौरन लौटाने को कहा है। इसके साथ ही बची हुई 5.5 एकड़ जमीन जिस पर फिल्म इंस्टिट्यूट का निर्माण हो चुका है, वहां चलने वाले कोर्स 31 जुलाई 2014 को पूरा होने पर लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने विस्लिंग वुड्स को वर्ष 2014 के बाद तक चलने वाले किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन न लेने का भी आदेश दिया है।
घई जाएंगे सुप्रीम कोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने हालांकि सुभाष घई को अपने आदेश को चुनौती देने के लिए आठ सप्ताह की मोहलत दी है। यानी अदालत के इस आदेश पर आगामी आठ सप्ताह तक अमल नहीं होगा। हालांकि अदालत ने घई को वर्ष 2000 से अब तक प्रतिवर्ष के हिसाब से 5.3 करोड़ रुपये रेंट (किराए) के रूप में चुकाने का आदेश भी साथ में दिया है। फिल्म निर्माता सुभाष घई ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का समान करते हुए हम इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।
उन्होंने कहा कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। हमने 2002 में कानूनी ढंग से फिल्मसिटी से उसकी जमीन का इस्तेमाल करने और उस पर इंटरनेशनल स्तर के फिल्म व मीडिया इंस्टिट्यूट बनाने का समझौता किया। जिसके करीब 10 वर्ष बाद चुनौती दी गई है। घई ने सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद व्यक्त की है।