मोबाइल में 20 रुपए बैलेंस, तो कंपनी नहीं काट सकती है कनेक्शन

ट्राई (टेलीकॉम रेग्युलेटरी ऑथारिटी) ने प्री पेड मोबाइल धारकों को राहत प्रदान दी है। ट्राई ने निर्णय दिया है कि यदि प्रीपेड कनेक्शन धारक के मोबाइल में कम से कम 20 रुपए बैलेंस है तो कंपनी उसके कनेक्शन को डिएक्टिवेट नहीं कर सकती है। ट्राई ने टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (छठवां सुधार) रेग्युलेशन 2013 जारी किया है।
ट्राई ने एक दस्तावेज, डिएक्टीवेश ऑफ सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन ड्यू टू नॉन यूज, को परिभाषित करते हुए कहा है कि कोई मोबाइल सेवा प्रदाता उस टेलीफोन कनेक्शन को डिएक्टिवेट नहीं कर सकता, जिसमें कम से कम 20 रुपए का बैलेंस है। प्रावधान में यह भी कहा गया है यदि 90 दिन से अधिक का नॉन यूज पीरियड है तो कंपनी उसके बैलेंस से 20 रुपए काट सकती है और ऐसा करने पर यूजर फिर से 90 दिन की वैद्धता मिल जाती है। यदि यूजर इन दिनों के दौरान जब भी एक्टिव होगा तो उसे फिर से सेवा प्रदाता की ओर से 90 दिन का एक्सटेशन मिल जाएगा। यदि बढा़ए गए नॉन यूज पीरियड के दौरान कोई भी गतिविधि अपने कनेक्शन पर करता है तो फिर से उसे 90 दिन का ताजा नॉन यूज पीरियड की अवधि मिल जाएगी।
इस प्रावधान में पोस्ट पेड कनेक्शन धारकों का यह भी खयाल रखा गया कि सेवा प्रदाता कंपनी उनका तब तक फोन नहीं काट सकती है, जब तक नॉन यूज पीरियड के लिए उपभोक्ता यह रिक्वेस्ट करना है कि उसके कनेक्शन को जारी रखा जाए और जब तक वह हर तीन माह में कंपनी को 150 रुपए देता है। प्रावधान में यह भी स्पष्ट है कि कंपनी इस अवधि के लिए उपभोक्ता से रेंटल नहीं ले सकती।








