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गुजरात सरकार ने NRI विवाह पर कसा शिंकजा, सख्त किए नियम

divya bhaskar network | May 28, 2012, 10:45AM IST
 
 

नवसारी। विदेशों में स्थाई हो चुके गुजराती युवक या युवतियों को अब गुजरात में शादी करने के लिए कड़े शासकीय नियमों से गुजरना होगा। दरअसल गुजरात सरकार ने इस बाबत एक परिपत्र जारी किया है, जिसके अनुसार एनआरआई को गुजरात में विवाह करने से पहले कई महत्वपूर्ण जानकारियां मुहैया करानी होंगी।



इस परिपत्र का मुख्य उद्देश्य शादी के बाद युवतियों पर होने वाले अत्याचार या शोषण को रोकना है। पिछले कुछ वर्षो में गुजरात में अधिकतर युवतियों या उनके परिजनों द्वारा ऐसे अनेक मामले पुलिस में दर्ज कराए गए हैं, जिसमें एनआरआई युवकों से शादी कर विदेश जाने के बाद दहेज की मांग, अमानवीय अत्याचार या शोषण शमिल हैं।



ऐसी स्थिति में जब युवती के परिजन अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, तब युवक की गलत पहचान से पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने में काफी मुश्किलें सामने आती हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए गुजरात सरकार ने यह परिपत्र जारी किया है, जिसके अनुसार अब एनआरआई युवक या युवती को गुजरात में विवाह करने से पहले परिपत्र में मांगी गई सभी जानकिरयां देनी होंगी। परिपत्र के अनुसार शादी से पहले ये जानकारियां (प्रमाण-पत्र सहित) मुहैया करानी होंगी...


-वीजा की मुद्दत
-विदेश का स्थायी पता
-पेशा/व्यवसाय
-अगर व्यवयायी हैं तो व्यवसाय से जुड़ी तमाम जानकारियां
-अगर कर्मचारी हैं तो कंपनी का नाम, पद, ऑफिस का पता, फोन नंबर
-पड़ोसियों और सगे-संबधियों की तमाम जानकारियां (नाम, पता व फोन नंबर सहित)
-गुजरात में रहने वाले संबधियों की तमाम जानकारियां (नाम, पता व फोन नंबर सहित)
 
 
 

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