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सरदार पटेल की जमीन के फर्जीवाड़े में केस दर्ज
दिव्य भास्कर नेटवर | Jul 15, 2012, 10:02AM IST
जाली रजिस्ट्री बनाने वाले और गवाही देने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा-120, 465, 468, 476 तथा 471 लगाई गई है। धारा 467 में सबसे ज्यादा आजीवन कारावास या दस साल कैद व अर्थदंड का प्रावधान है।
गवाह भी फर्जी: खेड़ा जिले के गाडवा का निवासी बताकर शनाभाई वलाभाई डाबी एवं प्रतापभाई शकरभाई चौहान की गवाही ली गई। लेकिन बताए पते पर वह नहीं रहते। वल्लभ भाई पटेल के छद्म नाम से जमीन की रजिस्ट्री बनाने वाले को अहमदाबाद के पास के सिंगरवा का निवासी बताया गया है। माना जा रहा है कि यह पता भी फर्जी था।
यह है मामला : 1935 से खेड़ा जिले के गाडवा गांव में छह बीघा जमीन श्री गुजरात प्रांत समिति के प्रमुख वल्लभ भाई झवरभाई पटेल के नाम पर है। 1951 से 2009-10 तक के रिकॉर्ड में इसका मालिक वल्लभ भाई पटेल को बताया गया।
2010 में सरकारी रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण में वल्लभ भाई पटेल के नाम के आगे से 'श्री गुजरात प्रांत समिति प्रमुख' शब्द हट गए। इसका फायदा उठाकर ठगों ने बैंक से लोन लेने के लिए आवेदन लगाया। जांच में यह घोटाला सामने आया।






