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सुप्रीम कोर्ट ने की क्लीन चिट पर ट्रायल कोर्ट को फैसला देने से रोका

divyabhaskar network | Jan 18, 2013, 11:06AM IST
 
 


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुलबर्ग सोसायटी दंगा मामले में विशेष जांच टीम (एसआईटी) की रिपोर्ट पर ट्रायल कोर्ट को फैसला देने से रोक दिया है।  एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी है।

अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसायटी दंगे में मारे गए कांग्रेस नेता अहसान जाफरी की पत्नी जकिया की याचिका पर यह आदेश आया है। शीर्ष कोर्ट ने गुरुवार को गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा। जकिया ने एसआईटी जांच रिपोर्ट के दस्तावेज उपलब्ध कराने की ट्रायल कोर्ट से मांग की थी। लेकिन अदालत ने इनकार कर दिया। इसे उन्होंने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।
 
जस्टिस डीके जैन, पी सदाशिवम और आफताब आलम की बेंच ने इस अपील पर सुनवाई की। कहा कि जकिया के आवेदन के निपटारे तक रिपोर्ट पर अंतिम आदेश जारी नहीं किया जाए। गुलबर्ग सोसायटी में 28 फरवरी 2002 को दंगाइयों की भीड़ ने अहसान जाफरी समेत 69 लोगों की हत्या कर दी थी।

 
 
 

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