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चौटाला के समय में हुई एचसीएस भर्ती पर फैसला सुरक्षित
Bhaskar News
| Feb 20, 2013, 07:22AM IST
चंडीगढ़. चौटाला सरकार के दौरान भर्ती हुए 67 एचसीएस अधिकारियों की भर्ती खारिज किए जाने की मांग संबंधी याचिकाओं पर मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
हरियाणा लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2002 में यह भर्ती की थी। उस समय ओमप्रकाश चौटाला राज्य के मुख्यमंत्री थे। पूर्व विधायक करन सिंह दलाल और परीक्षा में असफल रहे उम्मीदवारों की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि भर्ती में बड़े स्तर पर धांधली की गई। हाईकोर्ट ने भर्ती का सारा रिकार्ड तलब कर लिया था। इसमें उत्तर पुस्तिकाओं में बड़े स्तर पर कांटछांट का आरोप लगाया था।
याची पक्ष ने रिकार्ड की पड़ताल करने के बाद कहा था कि उत्तर पुस्तिकाओं में बड़े स्तर पर कांट छांट की गई है। यह नहीं लिखित परीक्षा में ज्यादा अंक हासिल करने वाले मेधावी उम्मीदवारों को इंटरव्यू में कम अंक दिए गए और चहेतों की भर्ती के लिए उन्हें लिखित परीक्षा में कम अंक होने के बावजूद इंटरव्यू में ज्यादा अंक देकर चयन कर लिया गया।
चौटाला के राजनीतिक सलाहकार शेर सिंह बड़शामी के बेटे रणधीर सिंह ने लिखित परीक्षा में चार प्रश्नों के उत्तर दिए थे लेकिन उन्हें पांच प्रश्नों के अंक दिए गए। इसी तरह आयोग के चेयरमैन केसी बांगड़ के रिश्तेदार को भी अनुचित लाभ पहुंचाया गया। कहा गया कि परीक्षा भवन के बाहर प्रश्नों के उत्तर लिखवाए गए। दूसरी तरफ चयनित उम्मीदवारों की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद राजनीतिक रंजिश के चलते ये आरोप लगाए गए हैं।






