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दुष्कर्म के दो मामलों में तीन को उम्रकैद
भास्कर न्यूज | Feb 20, 2013, 06:38AM IST
भिवानी/फतेहाबाद. फास्ट ट्रैक का गठन होने के बाद महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामलों में तेजी से फैसले आ रहे हैं। मंगलवार को दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में फतेहाबाद और भिवानी में तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
पहला मामला
फतेहाबाद में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को उम्रकैद व 20-20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश एलएन जिंदल ने सुनाया है। यह मामला किशोरी की नानी ने दर्ज करवाया था। मामला फतेहाबाद के अशोक नगर का था।
5 सितंबर 2011 को पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की नानी ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले दीप व मध्यप्रदेश निवासी मंगल सिंह उसकी नाबालिग दोहती को बहला-फुसलाकर ले गए व उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किशोरी सहित बरामद कर लिया। मेडिकल रिपोर्ट में किशोरी के साथ दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म का मामला दर्ज कर किया था।
दूसरा मामला
ढाई साल पहले नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी बरसाना निवासी उमेद को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। भिवानी के पतराम गेट की एक युवती ने पुलिस को शिकायत दी थी कि रात को उमदे उसे उठाकर ले गया और उससे दुष्कर्म किया।
सिरसा में दुराचार में दोषी को दस साल की कैद
गांव रामपुरा बागड़िया की एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को दस साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी कृृष्ण पीड़िता का सगा मौसेरा भाई है। दोनों नाबालिग भी हैं। 25 मई 2012 को कृष्ण 16 वर्षीय मौसेरी बहन को बहला फुसलाकर घर से ले गया था। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।






