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नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष वीना झांब को उम्रकैद
भास्कर न्यूज
| Dec 12, 2012, 04:42AM IST

हिसार. कोर्ट ने नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष वीना झांब को हत्या के आरोप में उम्रकैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने सजा और बढ़ाने का प्रावधान किया है।
अतिरिक्त जिला एवं जिला सत्र न्यायाधीश रितु टैगोर की अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए वीना को दोषी करार दिया था। कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस ने वीना झांब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
सैनीयान मोहल्ला के भंवर सिंह सैनी की शिकायत पर पुलिस ने 16 मई, 2009 को पूर्व अध्यक्ष वीना झांब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। भंवर सिंह ने पूर्व अध्यक्ष पर अपने भाई रणबीर को आत्महत्या के लिए विवश करने का आरोप लगाया था।
रणबीर और नप की पूर्व अध्यक्ष एक ही राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता थे। भंवर सिंह ने पुलिस में दी शिकायत में कहा था कि रणबीर उर्फ टिल्लू तीन भाइयों में सबसे छोटा था। 16 मई को जहर के असर के कारण उसकी मौत हुई। घटना से एक दिन पहले वह घर आया था। आते ही उसने उल्टियां करनी शुरू कर दी थी। शिकायत में बताया गया कि परिजनों के पूछने पर रणबीर ने कहा कि वह वीना के पास से आया है और उसने उसे जहर खिला दिया। इसके बाद वे उसे एक निजी अस्पताल ले गए।
शिकायतकर्ता के अनुसार वीना ने रणबीर को फोन किया था। मगर, उसकी तबियत खराब होने के कारण वह फोन भंवर सिंह के पास था। फोन का पता लगने पर रणबीर ने एक बार अपनी हालत की जिम्मेदार से बात कराने को कहा था, बाद में रणबीर की मौत हो गई। भंवर सिंह ने पुलिस को कहा था षड्यंत्र के तहत उसके भाई की हत्या की गई। उसके भाई का राजनीतिक कद वीना से बड़ा हो गया था। इसी सिलसिले में वीना ने उसे धमकी भी दी थी।






