बारू राम हत्याकांड : दोषी भाइयों को उम्रकैद
Source: dainik bhaskar news | Last Updated 09:14(10/02/12)
पानीपत। अतिरिक्ति जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने गुरुवार को हत्या के दोषी गांव गढ़ी सिकंदरपुर निवासी मंजीत पुत्र आनंद प्रकाश व उसके भाई सुनील को गुरुवार को 11-11 हजार रुपए व उम्रकैद की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोनों दोषियों को एक-एक माह की सजा और काटनी पड़ेगी। वहीं इस केस में अदालत ने 6 फरवरी को आनंद प्रकाश व उसकी पत्नी राजो को बरी कर दिया गया है। मंजीत व सुनील को दोषी कर दिया था।
जानकारी के अनुसार गढ़ी सिकंदरपुर गांव में अमरूद के पेड़ को तोड़ने को लेकर 8 मई 2010 की रात को दो पक्षों में गंडासी चल गई थी। इसमें एक पक्ष के बारू राम की हत्या कर दी गई थी और उसके बेटे अनिल को घायल किया था। थाना माडल टाउन पुलिस ने अनिल के बयान पर हत्या का केस दर्ज करके आनंद प्रकाश, राजो, मंजीत व सुनील को गिरफ्तार किया था।