अमेरिका भेजने के नाम पर हड़पे साढ़े 12 लाख
Source: bhaskar news | Last Updated 05:11(06/02/12)
पानीपत.यमुनानगर . जिले में नटवर लाल गिरोह के सदस्य सक्रिय हैं। आए दिन किसी न किसी व्यक्ति को गिरोह के लोग अपना शिकार बना कर लाखों रुपए हड़प रहे हैं। इसी कड़ी में सिटी थाना पुलिस ने साढ़े 12 लाख रुपए हड़पने के आरोप में एक महिला सहित पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। जीएनजी कलेज के निकट स्थित कैस कंप्यूटर के मालिक अंकुर जैन ने बताया वह रोजगार की तलाश में भटक रहा था।
उसकी मुलाकात पंजाब के बटला निवासी वीर सिंह से हो गई। वीर ने उसे अमेरिक में नौकरी का झांसा दिया। साथ ही इस पर कुथ पैसे खर्च होने की बात कही। अंकुर ने अपने परिजनों से चर्चा की। बेटे की कामयाबी की बात सुनकर परिजन भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो गए। आरोपी ने अंकुर की मुलाकात दर्शन कौर, जोधा सिंह, जसविंद्र सिंह व हरविंद्र सिंह से करायी। उन्होंने विदेश भेजने के लिए 12 लाख 44 खर्च बताया।
अंकुर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने उक्त लोगों को पूरे पैसे थमा दी। पैसे लेने के बाद आरोपियों ने कहा कि इस काम में कुछ समय लगेगा। निर्धारित समय आने पर अंकुर व उसके परिजन उक्त लोगों के पास गए। उन्होंने कुछ और दिनों का समय मांग लिया। उसके बाद गए तो आरोप है कि उन्होंने उसने से ठीक से बात नहीं की। उन्होंने जोर देकर अपनी रकम मांगी तो आरोपी ने उसको जान से मारने की धमकी। साथ ही पैसे देने से इंकार कर दिया। इस पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ धारा 420,406,120बी व 468 के तहत केस दर्ज कर लिया।
जर्मनी की जगह भेजा मालदोवा
रादौर त्न जर्मनी भेजने का झांसा देकर एक व्यक्ति द्वारा दो युवकों को किसी अन्य देश में भेज दिया। इसमें रादौर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एक एजेंट पर केस दर्ज करने के आदेश दिए। रादौर निवासी दर्शनलाल ने अपनी शिकायत में बताया कि उसने एआईईसी यूरोपियन एकेडमी गोबिंदनगर, जगाधरी के माध्यम से अपने दो लड़कों पुनीत काम्बोज व अभिलाष काम्बोज को जर्मनी में शिक्षा दिलवाने लिए आवेदन करवाया था।
इसके लिए एकेडमी के संचालक सुखविंद्र सिंह को आठ लाख रुपए से अधिक की राशि भी दी थी। सुखविंद्र सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनके लड़कों का जर्मनी में शिक्षा दिलवाने के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन सुखविन्द्र ने इसमें उनके साथ धोखा किया और उनके बेटों को जर्मनी की बजाए मालदोवा में भेज दिया।
जब मामले का खुलासा हुआ तो वह सुखविंद्र से बात करने के लिए गए। लेकिन उसने उल्टा उन्हें ही धमकाने लगे और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रादौर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर सुखविंद्र सिंह के खिलाफ धारा 406, 420 व 506 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।