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सीडी मामले में धूमल सरकार को करारा झटका
bhaskar news | Sep 16, 2012, 00:42AM IST

अभियोजन पक्ष ने अदालत में दलील दी थी कि वीरभद्र सिंह अपने पद और प्रतिष्ठा का इस्तेमाल कर गवाहों का डरा-धमका सकते हैं और वह तथ्यों से भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। अदालत में अब सीडी से जुड़े मुख्य मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। विशेष न्यायाधीश (वन) बीएल सोनी की अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने जो तथ्य जमानत याचिका को खारिज करने के लिए अदालत के समक्ष पेश किए थे, वो नाकाफी हैं।
अभियोजन पक्ष ने दलील दी थी कि वीरभद्र सीडी मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। बचाव पक्ष की तरफ से वरिष्ठ-अधिवक्ता श्रवण डोगरा पेश हुए। अदालत ने इस मामले में आगामी सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तिथि तय की है। जिसमें इस मामले से जुड़े गवाहों को कब पेश किया जाए पर निर्णय लिया जाएगा।
क्या है मामला
बहुचर्चित सीडी मामले में वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह सिंह को आरोपी बनाया गया था। विजिलेंस ने इस मामले में भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया था। अदालत वीरभद्र पर आरोप तय कर चुकी है। इस मामले का अब ट्रायल चल रहा है। वीरभद्र सिंह को जमानत मिली हुई है।






