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गुटखा और पान मसाला बेचने वालों के खिलाफ आज से चलेगा सरकारी अभियान
Bhaskar News
| Jul 16, 2012, 03:24AM IST

5 लाख तक जुर्माना
प्रदेश में प्रतिबंध के बाद भी अगर कोई दुकानदार गुटखा और पान मसाला बेचते हुए पकड़ा जाता है तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत ऐसे दुकानदारों के पंजीकरण और लाइसेंस कैंसिल करने का प्रावधान रखा गया है। गुटखा और पान मसाला बेचने के जुर्म में अगर दुकानदार का लाइसेंस कैंसिल होता है तो दुकानदार को छह माह की कैद के अलावा पांच लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
पर्यटक स्थलों में ज्यादा बिक्री
पर्यटक स्थलों में गुटका और पान मसाला की सबसे अधिक बिक्री होती है। थोक विक्रेताओं ने स्टॉक को गुप्त स्टोरों में छुपा लिया है। रिटेलरों की डिमांड पर ही थोक विक्रेता चोरी-छिपे स्टॉक को बेच रहे हैं, जबकि पर्यटन स्थलों पर रिटेलर बेरोकटोक गुटखा और पान मसाला बेच रहे हैं। शिमला के मालरोड में गुटखा और पान मसाला की सबसे अधिक ब्रिकी है। यहां गुटखा और पान मसाला की ब्रिकी पर प्रतिबंध का कोई असर नजर नहीं आ रहा है।
दुकानदारों ने सहयोग नहीं किया तो कार्रवाई
गुटखा और पान मसाला को नष्ट करने के लिए सोमवार से अभियान शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। स्टॉक चैक करने के बाद पहले दुकानदारों को खुद गुटखा और पान मसाला को नष्ट करने के लिए कहा जाएगा। अगर दुकानदार इसमें सहयोग नहीं करते हैं तो विभाग स्टॉक को नष्ट करने के साथ नियमानुसार कार्रवाई भी करेगा।
रमेश शर्मा, सहायक आयुक्त, आबकारी एवं कराधान विभाग








