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अभियोग मंजूरी में देरी पर नौ विभागों को नोटिस

Bhaskar News | Dec 07, 2012, 00:25AM IST
 
 

शिमला.  प्रदेश हाईकोर्ट ने आपराधिक अवमानना याचिका पर कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार के नौ विभागों के प्रधान सचिवों को नोटिस जारी किया है। इसमें उनसे पूछा गया है कि उनके खिलाफ क्यों न कोर्ट के आदेशों की अवमानना का मामला चलाते हुए कार्रवाई अमल में लाई जाए। 
 
खासतौर पर तब जब आपराधिक मामलों में सतर्कता विभाग ने अपनी जांच पूरी कर ली है और सिर्फ अभियोग चलाने की मंजूरी न दिए जाने से मामले लंबित पड़े हुए हैं। यह पहला मौका है जब कोर्ट ने एक साथ सरकार के कई आलाधिकारियों को तलब किया है।
 
मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ और न्यायाधीश संजीव शर्मा की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित विनीत नारायण मामले को हवाला देते हुए नोटिस जारी कर 14 दिसंबर को कोर्ट तलब किया है।
 
इन विभागों पर कार्रवाई
 
अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारिता, कार्मिक, सतर्कता, जल एवं स्वास्थ्य, राजस्व, लोक निर्माण, रूरल डवलपमेंट के प्रधान सचिवों, अनुसूचित जाति व जनजाति, खाद्य एवं आपूर्ति के अलावा ब्यास वैली पावर कॉपरेरेशन के प्रबंध निदेशकों को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पहली ऐसी कार्रवाई की है।
 

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