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जानें गई तीन और सजा सिर्फ सवा साल !

bhaskar.com | Dec 19, 2012, 02:02AM IST
 
 


बिलासपुर

सीजेएम बिलासपुर पूने राम की अदालत ने ट्रक चालक की गलती के कारण हुए हादसे में जान गंवा चुके एक मामले के आरोपी को एक वर्ष चार महीने की सजा और जुर्माना सुनाया है।

यह जानकारी सहायक जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने दी। उन्होंने बताया कि आरोपी अशोक कुमार उर्फ पप्पू पुत्र सदाराम गांव मसयानी तहसील सरकाघाट जिला मंडी को  यह सजा सुनाई गई है।

11 नवंबर की घटना

सुरील ने बताया कि 11 नवंबर 2005 को अश्विनी कुमार व अशोक मिश्रा अपने परिवार सहित अपनी कार में नयनादेवी मंदिर में माथा टेकने जा रहे थे। 

स्वारघाट के पास कैंची मोड़ के पास कार के आगे एक और पीछे एक ट्रक चल रहा था। अचानक बल्कर आगे से गलत दिशा में आया।
 

दो ट्रकों में पिसी कार

बल्कर का चालक गलत दिशा में होने के बावजूद काफी रैश चल रहा था जिस कारण एक ट्रक के चालक ने अचानक ब्रेक लगाई।

ट्रक के अचानक रुकने से कार के चालक ने भी कार को उसी प्रकार से रोका लेकिन कार के पीछे चल रहा ट्रक का चालक अपनी गति पर नियंत्रण नहीं रख पाया और कार दोनो ट्रकों के बीच पिस गई।

इस कारण अश्वनी कुमार व अनीता देवी की मौके पर ही मौत हो गई और अक्षय कुमार ने अस्पताल जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया जबकि अश्वनी कुमार, आशा कुमारी व उनके बेटे आयूष को काफी चोटें आई।

उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल 26 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। इस मामले में सीजेएम पेनू राम की अदालत ने सभी पक्षों को सुनते हुए अपने अहम फैसले में यह सजा सुनाई।

 

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