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मोहब्बत के बीच दीवार बने पति को प्रेमी संग उतारा मौत के घाट, अब 'पीसेंगी चक्की'

भास्कर न्यूज | Feb 23, 2013, 08:12AM IST
 
 

ऊना। एडिशनल सेशन जज फास्ट ट्रैक की कोर्ट ने पति की हत्या के जुर्म में पत्नी ज्योति बाला और उसके प्रेमी सुखदेव को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों को 5 हजार रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। 
 
जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। इसके अलावा कोर्ट ने एक अन्य आरोपी को तथ्यों के अभाव में बरी कर दिया। उपजिला न्यायवादी अशोक धीमान के मुताबिक 18 मई, 2011 को जोड़ियां पूबोवाल में वेद प्रकाश का शव संदिग्ध परिस्थितियां में बरामद हुआ था।
 
शुरुआत में पुलिस ने धारा 174 के तहत कार्रवाई की। पोस्टमाटम रिपोर्ट आने के बाद मृतक की गर्दन पर चोट के निशान पाए गए थे। साथ ही मृतक के भाई ने इस मामले में पत्नी के शामिल होने का अंदेशा जाहिर किया था।
 
इसके बाद पुलिस ने धारा 302 के तहत हत्या का केस रजिस्टर्ड किया। बाद में पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।
 
पुलिस पूछताछ में ज्योति बाला ने स्वीकारा कि उसने अपने प्रेमी सुखदेव और अजय के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। इस मामले में कुल 29 गवाहियां हुई।
 
सुनवाई पूरी होने पर एडिशनल सेशन जज दविन्द्र कुमार शर्मा ने ज्योति बाला और उसके प्रेमी सुखदेख सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाने के आदेश पारित किए।
 
 
 

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