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Home >> International News >> Pakistan >> Pakistan President Asif Ali Zardari Should Give Up The Post Of PPP Chief, Says Lahore High Court

आसिफ अली जरदारी को कोर्ट का राजनीति छोड़ने का आदेश

Agency | Jan 24, 2013, 10:54AM IST
 
 

 
लाहौर. लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से कहा है कि वे ‘सक्रिय राजनीतिक गतिविधियां’ छोड़ दें। कोर्ट ने पिछले साल दिए आदेश का हवाला देते हुए कहा कि ‘जरदारी को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष का पद भी छोड़ देना चाहिए।’ 
 
 
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बांदियाल ने संघीय सरकार के वकील वसीम सज्जाद से कहा कि वे 12 मई 2011 के फैसले पर राष्ट्रपति का रुख स्पष्ट करें। इसके लिए 6 फरवरी तक का समय दिया गया है।  बांदियाल पांच जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं।
 
यह बेंच जरदारी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के मामले पर सुनवाई कर रही है। सरकारी वकील ने दलील दी कि जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति का रुख जानने के लिए समय दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत छूट मिली हुई है।
 
 
 
क्या कहा था कोर्ट ने 
 
कोई भी व्यक्ति दो पदों पर नहीं रह सकता। इसलिए आसिफ अली जरदारी या तो राष्ट्रपति पद छोड़ दें या सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ कर सक्रिय राजनीति से अलग हो जाएं।
 
 
सुप्रीम कोर्ट करेगा अफसर की मौत की जांच
 
प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच करने वाले अधिकारी की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट देखेगा। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा भेजे गए एक नोट को संवैधानिक याचिका मानते हुए दो जजों की बेंच नियुक्त की। यह गुरुवार से सुनवाई करेगी। चौधरी ने कहा कि अफसर कामरान फैजल की मौत की जांच संविधान के अनुच्छेद 184 (3) के तहत होगी।
 
 
 

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