100 मीटर दायरे में प्रवेश नहीं कर पाएगा कोई भी नेता
Source: Dainik Bhaskar News | Last Updated 04:01(09/02/12)
नागपुर. मनपा चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे प्रत्याशियों को मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ मॉक ड्रील या कुछ मिनट के लिए ही उम्मीदवार मतदान केंद्र में जा सकते हैं। अगर निर्धारित समय से ज्यादा वे मतदान केंद्र या परिसर में दिखते हैं तो सुरक्षा जवान उन्हें बाहर निकाल सकते हैं।
उम्मीदवार के मतदान केंद्र या 100 मीटर परिसर में नमस्कार, प्रणाम या हाथ हिलाने सहित बातचीत करने पर भी रोक लगा दी गई है। इस आदेश के विपरीत प्रत्याशी बर्ताव करता है तो उसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानकर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के इस परिपत्रक से प्रत्याशियों में हड़कंप मचा हुआ है। आमतौर पर देखा गया है कि मतदान के दिन प्रत्याशी मतदान केंद्र परिसर में घूमकर मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। मतदाताओं से नमस्कार करके उनसे मतदान की अपील करते हैं।
कई उम्मीदवार हाथ हिलाकर भी अपने चुनाव चिह्न् का प्रचार करते हैं, जिसे लेकर कई मर्तबा तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है। विरोधी प्रत्याशी इसे लेकर अनेक बार आपत्ति भी जताते रहे हैं, किन्तु इन गतिविधियों पर रोक लगाना निर्वाचन आयोग के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा था।
हाल ही में राज्य सरकार से इस संबंध में सहमति मिलने की जानकारी है। जिसके बाद 4 फरवरी को यह परिपत्रक जारी किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को मतदान केंद्र के 100 मीटर परिसर से दूर रहने की हिदायद दी है।
हालांकि उन्हें मॉक ड्रील या कुछ समय के लिए मतदान केंद्र में जाने की छूट प्रदान की गई है, किन्तु इसके लिए भी समय निर्धारित किया गया है। इससे ज्यादा वे मतदान केंद्र या परिसर में रुक नहीं पाएंगे। इस दौरान वे किसी से बातचीत या नमस्कार भी नहीं कर सकेंगे।
अगर समय बीतने के बाद भी वे परिसर से हटते नहीं है तो केंद्र पर तैनात जवानों को उन्हें बाहर करने का अधिकार दिया गया है। इससे प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ना तय हंै। अनेक उम्मीदवार मतदान केंद्र परिसर में सुबह से शाम तक डटे रहते हैं, जिस कारण विरोधी पक्ष के प्रत्याशियों के साथ शाब्दिक झड़प भी होती है। मतदान के दिन परिसर में धारा 144 लागू रहेगी।