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बालासाहेब के स्मारक को पूर्व आईपीएस अधिकारी की पत्नी ने दी चुनौती

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मुंबई. पूर्व आईपीएस अधिकारी वाय.पी. सिंह की पत्नी मशहूर वकील आभा सिंह की शिकायत पर महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एमसीजेडएमए) ने मुंबई मनपा प्रशासन को तलब किया है। उसने मुंबई मनपा से शिवाजी पार्क में स्व. बाल ठाकरे का अस्थायी चबूतरा बनाये जाने से तटीय नियमन क्षेत्र अधिसूचना-2011 (सीआरजेड) का उल्लंघन होने के लगाये गये आरोप का जवाब मांगा है। 

 
मुंबई मनपा आयुक्त सिताराम कुंट ने एमसीजेडएमए का पत्र मंगलवार को मिलने की पुष्टि की है। आभा सिंह का कहना है कि शिवाजी पार्क पहले से ही ‘पार्क’ के रूप में वर्गीकृत है। उन्होंने एमसीजेडएमए से मांग की है कि वह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 की धारा 5 के तहत शिवाजी पार्क में जारी गतिविधियों को रोकने का निर्देश जारी करे। 
 
इसके साथ ही वहां जो अवैध ढंग से चबूतरा बनाया गया है। उसे हटाया जाये। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन होने की जिम्मेदारी किसी पर तय की जाये। ध्यान रहे कि शिवाजी पार्क सीआरजेड-3 के अंतर्गत आता है। जो पहले से ही ‘नो डेवलपमेंट जोन’  के अंतर्गत है।  
 

यही कारण है कि अब आभा सिंह की शिकायत के बाद मनपा प्रशासन के साथ-साथ शिवसेना भी कानूनी तौर पर फंसती नजर आ रही है। यदि मनपा प्रशासन ने शिवसेना द्वारा सीआरजेड-2011 की अधिसूचना का उल्लंघन किये जाने की रिपोर्ट एमसीजेडएमए को दी, तो उसके लिए नयी मुसीबत खड़ी हो सकती है।


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