मुंबई. बांबे हाईकोर्ट ने मालेगांव बम धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एक बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने साध्वी को भोपाल में आरएसएस कार्यकर्ता सुनील जोशी हत्याकांड के मामले में सुनवाई के लिए रेलवे के एसी कोच से ले जाने की अनुमति दे दी है। साध्वी को 13 मार्च को इस मामले की सुनवाई के दौरान भोपाल कोर्ट में पेश करना है।
साध्वी ने रीढ़ की हड्डी से जुड़ी तकलीफ का हवाला देते हुए भोपाल में पेशी के दौरान हवाई जहाज अथवा रेलवे के सेकंड एसी कोच में ले जाने का अनुरोध किया था। मकोका कोर्ट ने इससे पहले साध्वी के आवेदन को खारिज कर दिया था। साध्वी ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की दी थी।
जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति वी. एम. कानडे व न्यायमूर्ति प्रमोद कोदे की खंडपीठ ने कहा कि साध्वी की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वह अपना व उसके साथ जानेवाले 11 पुलिसकर्मियों के किराये का खर्च भी उठाने को तैयार है।
इसके अलावा पुलिस मैन्युअल की धारा-413 भी बीमार महिला को किसी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर होने के लिए उचित परिवहन का विकल्प चुनने की अनुमति देती है। इससे पहले साध्वी के वकील गणोश सोवनी ने खंडपीठ को बताया कि जोशी हत्याकांड की सुनवाई के लिए साध्वी को जब देवास ले जाया गया था।
तब वहां के सत्र न्यायालय के न्यायाधीश स्वयं नीचे उतरकर साध्वी का बयान दर्ज करने आए थे। न्यायाधीश ने एंबुसलेंस में जाकर साध्वी की स्थिति का जायजा लिया था। इसका उल्लेख देवास कोर्ट के रोजनामा में भी किया गया है। सोवनी ने इस संबंध में अखबारों में छपी खबरों की प्रति भी पेश की।
उन्होंने यह भी कहा कि साध्वी अपने अथवा उसके साथ जानेवाले पुलिसकर्मियों का खर्च भी उठाने को तैयार हैं। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने साध्वी को एसी कोच से जाने के आवेदन का विरोध किया।
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