विज्ञापन
 
Home >> Maharashtra >> Mumbai >> Bombay HC On Maintenance To Wife

बेरोजगार, बीमार हैं तो भी देना होगा बीवी को गुजारा भत्‍ता

Agency | Dec 19, 2012, 07:21AM IST
 
 

मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक तलाक की स्थिति में पति को अपनी बीमारी या बेरोजगारी के बावजूद पत्नी को गुजरा भत्ता देना होगा। जस्टिस रोशन दलवी ने याचिकाकर्ता सूर्यकांत तिवारी की अपील खारिज करते हुए उसे यह आदेश दिया। 
 
निचली अदालत ने तिवारी को आदेश दिया था कि वह पत्नी को पांच हजार रुपए मासिक गुजारा भत्ता दे। इसे उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि तलाक याचिका की सुनवाई पूरी होने तक भत्ता नियमित रूप से दिया जाए। तिवारी ने याचिका में दावा किया है कि बीमारी की वजह से उसकी नौकरी चली गई। उन्होंने कई प्रमाणपत्र और रिपोर्ट पेश कीं। इनसे पता चलता है कि उन्हें एचआईवी संक्रमण और टीबी सहित कई बीमारियां हैं।
 
तिवारी ने दावा किया कि वह एचआईवी के इलाज में हर महीने 3,900 रुपए खर्च करता है। उसके पास रोजगार भी नहीं है। इसलिए वह गुजारा भत्ता देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह सभी पहलू सुनवाई के दौरान देखे जाएंगे। जिरह के दौरान उसे अपने दावे साबित करने होंगे। तिवारी पेशे से इंजीनियर है। वह नौकरी के समय हर महीने 19 हजार रुपए कमा रहा था। 
 

आपके विचार
 
 
कोड:
4 + 7

 
Ad Link
विज्ञापन
विज्ञापन
 
 
 
 
Sabse Bada Match Fixer Contest
 
 

बड़ी खबरें

रोचक खबरें

विज्ञापन

बॉलीवुड

जीवन मंत्र

क्रिकेट

बिज़नेस

जोक्स

पसंदीदा खबरें

Email Print Comment
Email Print Comment