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बेरोजगार, बीमार हैं तो भी देना होगा बीवी को गुजारा भत्ता
Agency
| Dec 19, 2012, 07:21AM IST
मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक तलाक की स्थिति में पति को अपनी बीमारी या बेरोजगारी के बावजूद पत्नी को गुजरा भत्ता देना होगा। जस्टिस रोशन दलवी ने याचिकाकर्ता सूर्यकांत तिवारी की अपील खारिज करते हुए उसे यह आदेश दिया।
निचली अदालत ने तिवारी को आदेश दिया था कि वह पत्नी को पांच हजार रुपए मासिक गुजारा भत्ता दे। इसे उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि तलाक याचिका की सुनवाई पूरी होने तक भत्ता नियमित रूप से दिया जाए। तिवारी ने याचिका में दावा किया है कि बीमारी की वजह से उसकी नौकरी चली गई। उन्होंने कई प्रमाणपत्र और रिपोर्ट पेश कीं। इनसे पता चलता है कि उन्हें एचआईवी संक्रमण और टीबी सहित कई बीमारियां हैं।
तिवारी ने दावा किया कि वह एचआईवी के इलाज में हर महीने 3,900 रुपए खर्च करता है। उसके पास रोजगार भी नहीं है। इसलिए वह गुजारा भत्ता देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह सभी पहलू सुनवाई के दौरान देखे जाएंगे। जिरह के दौरान उसे अपने दावे साबित करने होंगे। तिवारी पेशे से इंजीनियर है। वह नौकरी के समय हर महीने 19 हजार रुपए कमा रहा था।






