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Home >> Maharashtra >> Mumbai >> Children's Safety Is Paramount, Not Just The Court Granted Relief Owner Association
बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि, बस ओनर एसोसिएशन को कोर्ट ने नहीं दी राहत
Bhaskar News | Oct 17, 2012, 02:07AM IST

मुंबई. बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती।
न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ व न्यायमूर्ति एए सैय्यद की खंडपीठ ने मंगलवार को स्कूल बस ओनर एसोसिएशन को किसी प्रकार की अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की।
खंडपीठ ने एसोसिएशन की याचिका पर अब एक महीने बाद सुनवाई रखी है। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार, एसोसिएशन व अन्य पक्षकारों को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।
आरटीओ द्वारा स्कूल बस सुरक्षा के लिए निर्धारित मानक के खिलाफ एसोसिएशन ने कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका के मुताबिक परिवहन विभाग द्वारा स्कूल बस के लिए निर्धारित किए गए नियमों को तुरंत लागू कर पाना संभव नहीं है।
एसोसिएशन ने बस में स्पीड गवर्नर, आपात दरवाजे, खिड़की, ड्राइवर व अन्य चीजों को लेकर निर्धारित किए गए नियमों पर आपत्ति जताई है।
इस पर खंडपीठ ने कहा कि यह सभी चीजें बहस का मुद्दा हैं। इस पर सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला लिया जाएगा।
लेकिन स्कूली बच्चों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती।








