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हमेशा सुर्खियों में रहने वाले जैस्वाल ने किया सरेंडर
bhaskar news
| Jul 17, 2012, 07:01AM IST

इस तरह शुक्रवार को नागपुर जिला अदालत की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस हवलदार प्रशांत पराते के साथ मारपीट करने के प्रकरण में जिला न्यायाधीश रघुवंशी की कोर्ट ने भी प्रकरण के आरोपी अधि. सुदीप जैस्वाल को अंतरिम अग्रिम जमानत दी है। साथ ही इस प्रकरण में अधि. जैस्वाल की गिरफ्तारी पर 19 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है।
हालांकि भले ही इस वक्त अधिक्ता सुदीप जैस्वाल के विरुद्घ केवल दो ही आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं, परंतु उन्हें इन दो आपराधिक प्रकरणों में सोमवार को तीन विविध कोर्टो से जमानत मिली है। पहला प्रकरण पुलिस हवलदार प्रशांत पराते के साथ मारपीट का है। इस प्रकरण में उन्होंने जिला न्यायाधीश श्री रघुवंशी की कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी है। जिसमें आज श्री रघुवंशी की कोर्ट ने अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की है, दूसरा प्रकरण मेकोसाबाग स्कूल के प्राचार्य के साथ मारपीट करने से संबंधित है।
इस प्रकरण में भी वे सोमवार को अग्रिम जमानत मांगने जिला न्यायाधीश श्री पांडे की कोर्ट में पहुंचे, जहां दलील खत्म होने के बाद उन्हें लगा कि अदालत उनकी दलील से संतुष्ट नहीं है और उन्हें अंतरिम जमानत नहीं प्रदान करेगा। इस वजह से उन्होंने इस प्रकरण में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश श्रीमती गजाला की कोर्ट में आत्मसमर्पण कर वहां से नियमित जमानत प्राप्त की।
वहीं दूसरी ओर जिला न्यायाधीश श्री पांडे की कोर्ट ने जब इस प्रकरण में अपना फैसला जारी किया तो उन्होंने भी अधिवक्ता सुदीप जयस्वाल को अंतरिम अग्रिम जमानत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 23 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी थी। इस तरह से अधि. जयस्वाल को दो प्रकरणों में तीन कोर्ट से जमानत प्राप्त हुई है।







