बाइक चोरी व मारपीट के मामले में कारावास
Source: | Last Updated 01:31(10/02/12)
शुजालपुर. कालापीपल कस्बे से बाइक चोरी एवं एक अन्य मारपीट के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को सजा सुनाई। पहले निर्णय में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनूप गुप्ता के अनुसार फरियादी दीपसिंह की बाइक कुछ समय पहले भोपाल निवासी शोएब पिता सईद खान से जब्त की गई थी। उसे कालापीपल निवासी नदीम पिता शाहिद खान ने चुराकर दी थी। मामले में पुलिस ने चालान न्यायालय में पेश किया था। इस पर प्रथम श्रेणी न्यायाधीश महेंद्रपालसिंह ने 6-6 माह की सजा एवं एक-एक हजार रु. की सजा सुनाई। दूसरे निर्णय में अभियोजन के अनुसार घटना 14 जुलाई 08 को आरोपी प्रहलाद पिता भादरसिंह मेवाड़ा निवासी अख्तायपुर ट्रैक्टर निकालने की बात पर फरियादी मदन पिता फूलसिंह के साथ मारपीट की थी। सिटी थाना पुलिस ने चालान न्यायालय में पेश किया। इस पर प्रथम श्रेणी न्यायाधीश महेंद्रपालसिंह ने छह माह के कारावास व एक-एक हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया है।
फर्जी लाइसेंस के मामले में सजा- फर्जी बंदूक का लाइसेंस बनाने के मामले में न्यायालय द्वारा चार आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा से दंडित किया है। अभियोजन अधिकारी राजेंद्र खंडेकर के अनुसार आरोपी चंदरसिंह पिता बाबूसिंह, बाबूलाल पिता देवीसिंह, बाबूलाल पिता कंवरसिंह, घीसीलाल पिता जोरावरसिंह, नाथूङ्क्षसह पिता जीतमल, छतरसिंह पिता भागीरथ, रमेशचंद्र पिता केवलराम निवासी बड़बेली ने भोपाल कलेक्टोरेट में बाबू के पद पर अवधेश मिश्रा के साथ मिलकर फर्जी रूप से गलत नाम, पता बताकर बंदूक का लाइसेंस बनाया था। इसमें ये सभी आरोपियों के विरुद्ध शुजालपुर थाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रथम श्रेणी न्यायाधीश दीपककुमार पांडे ने चारों आरोपियों चदरसिंह, बाबूलाल, घीसीलाल, छतरसिंह को सजा सुनाई है। शेष आरोपियों को संदेह का लाभ देकर छोड़ दिया गया।
एक वर्ष की सजा- अभियोजन के अनुसार 17 अक्टूबर 2010 को आरोपी सुनील पिता मांगीलाल प्रजापति निवास अवंतिपुर बड़ोदिया अरनियाकलां बस स्टैंंड पर धारदार हथियार के साथ घूम रहा था। मामले में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश हेमंत अग्रवाल ने आरोपी को एक वर्ष के कारावास व एक हजार रु. की सजा सुनाई।
सवारी को लेकर विवाद
नलखेड़ा. बड़ागांव स्थित बस स्टैंड पर सवारी बैठाने की बात को लेकर बुधवार शाम ६.३० बजे बस चालक व कंडेक्टर ने टेम्पो चालक जयनारायण यादव के साथ मारपीट की। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी वीरेंद्र व ओमप्रकाश के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।