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मालिक की बेटी को देखते ही हवस में अंधा हो गया नौकर और फिर...

Dainik Bhaskar News | Jul 22, 2012, 01:06AM IST
 
 


ग्वालियर। स्कूली छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी बबलू (21) उर्फ सोनू निवासी घासमंडी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को सात साल कारावास की सजा सुनाई। चतुर्थ दशम अपर सत्र न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने बबलू पुत्र मदन कुशवाह को आईपीसी की धारा 376-ए, 366 एवं 368 के तहत दोषी करार दिया। सजा सुनाए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया, जबकि एक अन्य आरोपी उसके बड़े भाई तुलसी को दोषमुक्त कर दिया गया।

दोनों भाई पीड़ित छात्रा के पिता की मिठाई की दुकान पर काम करते थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार 27 अप्रैल 2004 को डीएवी स्कूल की 14 वर्षीय छात्रा छुट्टी के बाद सहेली के साथ घर लौट रही थी। स्कूल से कुछ दूर पहुंचने पर बबलू उसे जबरन कार में बिठाकर अपने साथ ले गया। पीड़ित छात्रा की सहेली ने इसका विरोध किया तो उसे धक्का मार कर घायल कर दिया। इसके बाद उसने लड़की के साथ ज्यादती की। अपर लोक अभियोजक पंकज पालीवाल ने बताया कि बबलू ने 29 जून तक उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।

 
 
 

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