धूम्रपान करने वाले हो जाएं सावधान! आपके साथ भी हो सकता है ऐसा
Source: Dainik Bhaskar News | Last Updated 07:14(09/02/12)
ग्वालियर। सर, इस बार माफ कर दो फिर कभी अस्पताल में धुआं नहीं उड़ाऊंगा। मुझे मालूम नहीं था कि यहां बीड़ी पीना वर्जित है। जयारोग्य अस्पताल परिसर में बुधवार को इस तरह की गुहार करते वे लोग दिखे जिन्हें जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम ने धूम्रपान करते पकड़ा। टीम ने लगभग दो घंटे के अभियान में 15 से अधिक लोगों को भविष्य में परिसर में धूम्रपान न करने की चेतावनी दी। टीम ने परिसर की कैंटीन में भी धूम्रपान की सामग्री बिकते पकड़ी।
प्रकोष्ठ के नोडल ऑफिसर डॉ. आलोक पुरोहित के नेतृत्व में टीम ने दोपहर लगभग 12 बजे अभियान शुरू किया। टीम को जो भी बीड़ी-सिगरेट पीते मिला, उसे बुलाकर बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक है, इस पर जुर्माना लग सकता है। इन लोगों को चेतावनी दी गई कि भविष्य में यहीं नहीं बल्कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करें। कई लोगों ने इस कानून के बारे में अनभिज्ञता जताई। इन लोगों को धूम्रपान से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी भी दी।
टीम के सदस्य डॉ. पीसी महाजन ने जब एक व्यक्ति को बीड़ी पीते पकड़ा तो उसने बताया कि वह जेएएच में चौकीदार है। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि वह खुद धूम्रपान करेगा तो दूसरों को कैसे रोक सकेगा। आगे से परिसर में बीड़ी पीते मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डॉ.योगेंद्र प्रधान ने एक व्यक्ति को बीड़ी पीते देख पूछा कि वह कहां से बीड़ी खरीदकर लाया है, तो उसने बताया कि वह अस्पताल परिसर में संचालित कैंटीन से खरीदकर लाया है। इस पर टीम ने कैंटीन संचालक व अन्य दुकानदारों को चेतावनी दी कि वे परिसर में बीड़ी, सिगरेट और गुटखा नहीं बेचें अन्यथा उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
क्या है नियम
एंटी स्मोकिंग एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर दो सौ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही, 18 साल से कम उम्र के बच्चे कोई भी दुकानदार धूम्रपान की सामग्री नहीं बेचेगा। यदि दुकानदार ये सामग्री बेचते पाया जाता है तो उस पर दो सौ रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। शिक्षण संस्थान के सौ गज की दूरी पर तंबाकूयुक्त सामग्री नहीं बेची जा सकती।
मेले में दी कानून की जानकारी
जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के नोडल ऑफिसर डॉ. पुरोहित के नेतृत्व में एमएलबी के एनएसएस छात्रों ने ग्वालियर व्यापार मेले में घूमकर लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक संबंधी कानून के बारे में जानकारी दी।