शाम छह से सुबह छह बजे तक लगातार दें बिजली
Source: Dainik Bhaskar News | Last Updated 07:18(09/02/12)
ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को आदेश दिया है कि स्कूली बच्चों की परीक्षाओं को देखते हुए मार्च-अप्रैल महीने में शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक शहर में बिजली की लगातार सप्लाई की जाए। न्यायमूर्ति एसके गंगेले और न्यायमूर्ति जीडी सक्सेना की बेंच ने मध्यक्षेत्र व्यापार एवं उद्योग मंडल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को ये आदेश दिए।
याची पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम बिहारी मिश्रा और एके निरंकारी ने बहस करते हुए दलील दी कि सुबह-शाम होने वाली घोषित व अघोषित बिजली कटौती से स्कूली बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है जबकि एक मार्च से माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं।
इसी दौरान सीबीएसई की भी परीक्षाएं होंगी। सुनवाई के दौरान मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण अभियंता जेएस यादव ने पेश होकर बताया कि ग्रामीण इलाकों में बिजली की लगातार सप्लाई नहीं की जा सकती क्योंकि लाइन लॉस काफी अधिक है। फिर भी शाम छह बजे से मध्य रात्रि तक बिजली सप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। जहां तक शहरी क्षेत्र की बात है तो यहां शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक लगातार सप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है।
न्यायालय ने कंपनी को यह भी आदेश दिया कि आरएपीडीआरपी योजना के तहत शहर में सप्लाई बेहतर बनाने और लाइन लॉस रोकने के लिए अब किए कार्यो की रिपोर्ट पेश की जाए। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की गई है।