खंडवा। आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार अधिनियम ने खंडवा के तत्कालीन रेंजर हरिशंकर गुर्जर को चार साल की सजा सुनाई है। उन पर एक करोड़ रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। पति को रिश्वत के लिए उकसाने के आरोप में रेंजर की पत्नी को भी 3 साल की सजा व 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। जबकि पत्नी को जमानत मिल गई।
फैसले में विशेष न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव ने कहा कि समाज को स्वस्थ रखने के लिए इस तरह के दंड जरूरी है। आरोपी विभाग के महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ रहा इसलिए इतनी सजा और अर्थदंड होना चाहिए। लोक सेवक ने अपने पद का दुरुपयोग किया। इसलिए शिक्षाप्रद दंड दिया जाना आवश्यक है।
गुर्जर 1982 में वन विभाग में पदस्थ थे। 1 जनवरी 1988 से 14 जुलाई 09 तक वेतन से उनकी आय जोड़ी जाए तो यह महज 19 लाख 29 हजार 112 रुपए है। वेतन एरियर्स मिलाकर कुल आय 19.54 लाख 965 रुपए है। जबकि पत्नी ने अपनी आय का साधन ब्यूटी पार्लर और हैंडी क्राफ्ट व्यवसाय करना बताया। न्यायालय ने कहा यह आय से 149.13 फीसदी अधिक है।
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