घर में घुसकर लड़के की हत्या करने वाले को उम्रकैद

इंदौर। लड़की को छेडऩे से रोकना बदमाश को इतना नागवार गुजरा कि लड़की के भाई को मार डाला और पिता को जख्मी कर दिया। जिला अदालत ने उसे उम्रकैद एवं तीन साथियों को पांच-पांच साल की जेल व जुर्माने की सजा सुनाई।
मामला श्रमिक क्षेत्र के कुलकर्णी भट्ठा का है। आरोपी राजपाल पिता जगनलाल (30), भाई कमलेश व हरीश पिता धनसिंह एवं उसका भाई धर्मेंद्र हैं। जिला जज एस.एस. सिसौदिया ने राजपाल को उम्रकैद व साढ़े तीन हजार रुपए जुर्माना व अन्य को पांच-पांच साल कारावास व 15-15 सौ रुपए अर्थदंड की सजा दी। पीडि़त पक्ष की ओर से जिला लोक अभियोजक रवींद्रसिंह गौड़ ने पैरवी की। घटनाक्रम के मुताबिक विकास पिता राजू सेठ (15) की बहनों को बदमाश छेड़ते थे। 10 अक्टूबर 09 को आरोपियों ने फिर छेड़छाड़ की तो लड़कियों ने परिजन को बता दिया। इस पर बदमाश लड़कियों के घर पहुंचे और विकास पर चाकू से वार कर दिए जिससे उसकी मौत हो गई।






