MP में कानून की इस अजीब व्यवस्था के बारे में जान करेंगे सवाल

इंदौर/भोपाल। भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी होने के बाद शहर के जीरो टॉलरेंस जोन ने लाल-पीली बत्तियों का दुरुपयोग करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। मगर कोई व्यक्ति लाल या पीली बत्ती लगाने की पात्रता नहीं रखता है और चेकिंग के दौरान उसे पकड़ लिया जाता है तो उसके लिए बचना बहुत आसान होता है।
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य वाहन चालकों की तरह उसे भी केवल 440 रुपए जुर्माना ही देना होगा। जाहिर है इसी लचर कानून की वजह से वीआईपी बत्तियों का दुरुपयोग बढ़ा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मानते हैं कि कड़ी सजा और भारी-भरकम जुर्माने के अभाव ने इन्हें सर्व-सुलभ बना दिया है। हैरानी तो इस बात की है कि कई आपराधिक तत्वों द्वारा लाल-पीली बत्तियों का दुरुपयोग करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की है। प्रशासन की यह लापरवाही बड़े खतरे को खुला न्योता है।
केंद्रीय मोटरयान अधिनियम
नियम 108, धारा 117 : लाल-पीली बत्तियों के दुरुपयोग पर जुर्माना 440 रुपए।
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पुलिस में दिखा 'खौफ', तस्वीरों में देखिए कैसे हटते हैं इनके रास्ते से









