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डोडाचूरा व गांजा के तस्कर को 10 साल की सजा

भास्कर संवाददाता त | Apr 20, 2012, 01:10AM IST
 
 

भास्कर संवाददाता त्न मनासा
कोर्ट ने डोडाचूरा और गांजे की तस्करी करने वाले एक आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अपर लोक अभियोजक श्याम समदानी ने बताया 16 मई 2007 को श्योपुरिया थाना कुकड़ेश्वर के भूरालाल उर्फ धूरालाल पिता गोरा बंजारा के घर पुलिस ने दबिश दी। पुलिस को यहां से साढ़े 53 किलो डोडाचूरा और 9 किलो गांजा मिला था। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ की। उसने बताया माल रोड़ीलाल धन्नालाल बंजारा से खरीदा है। पुलिस ने रोड़ीलाल को भी आरोपी बनाया। मामले में न्यायालय में केस चला और न्यायाधीश जी.एस. सलूजा ने फैसला सुनाया। आरोपी भूरालाल को दस साल का कारावास और एक लाख दस हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया गया। दूसरे आरोपी को बरी कर दिया गया।
 
 
 

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