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अतिथि विद्वानों की भर्ती प्रक्रिया पर लगे रोक, उ"ा शिक्षा आयुक्त को भेजा पत्र
हाईकोर्ट के आदेश का दिया हवाला, पंचायत मंत्री से भी मांगा सहयोग
Matrix News
| Jul 31, 2012, 04:08AM IST
प्रदेश के कॉलेजों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि विद्वान एवं जनभागीदारी के तहत अतिथि विद्वानों की नियुक्ति रोकने संबंधी मांग को लेकर ‘अतिथि विद्वान मध्यप्रदेश संघ’ ने उ'च शिक्षा आयुक्त को पत्र फैक्स किया है। पत्र में बताया गया है कि हाईकोर्ट ने 4 जुलाई को स्थगन आदेश जारी कर अतिथि विद्वानों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा रखी है। मध्यप्रदेश उ'च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ-1-9-2012/38-1 दिनांक 22 फरवरी 2012 की खंडिका 4.6 के अनुसार जनभागीदारी के पदों की भर्ती पर भी वही नियम लागू होंगे, जो रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि विद्वानों पर लागू होते हैं। बावजूद इसके कुछ प्राचार्य उक्त पदों पर भर्ती कर रहे हैं। संघ ने मांग की है कि जब तक मामला हाईकोर्ट में लंबित है, तब तक पिछले वर्षों की तरह वर्तमान सत्र में अतिथि विद्वानों की सेवाएं बहाल की जाएं।
मंत्री से की सहयोग की अपील : ‘बुंदेलखंड अतिथि विद्वान संघ’ के प्रतिनिधिमंडल ने कॉलेजों में व्याप्त अनियमितताओं की मांग को लेकर मंत्री गोपाल भार्गव को ज्ञापन सौंपा। संघ ने श्री भार्गव से ‘संरक्षक’ बनने का आग्रह भी किया। मंत्री ने समस्याओं के संबंध में सीएम से चर्चा कर निराकरण करवाने का आश्वासन भी दिया। प्रतिनिधिमंडल में डॉ. अजब सिंह राजपूत, डॉ. मनोज जैन, डॉ. दिवाकर मिश्रा, डॉ. उदय तिवारी, डॉ. नीरज मिश्रा, डॉ. शैलेंद्र राजपूत, डॉ. चंद्रशेखर राठौर आदि शामिल थे।








