साइन न मिलने से बाउंस हुए चेक पर भी दर्ज हो सकता है मामला
Agency | Dec 03, 2012, 08:10AM IST
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साइन न मिलने से बाउंस होने वाले चेक के लिए भी किसी पर आपराधिक कार्रवाई शुरू हो सकती है। जस्टिस टीएस ठाकुर और ज्ञानसुधा मिश्रा की बेंच ने यह निर्णय दिया।
बेंच ने गुजरात हाईकोर्ट के एक आदेश को निरस्त कर दिया। इसमें कहा गया था कि केवल अपर्याप्त राशि न होने पर चेक बाउंस की स्थिति में ही आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। साइन न मिलने पर बाउंस चेक की स्थिति में नहीं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने निर्णय में यह जोड़ा है कि ऐसे मामलों में खाताधारक पर कार्रवाई शुरू करने से पहले उसे नोटिस देना होगा। उसे भुगतान करने का एक मौका दिया जाना चाहिए। नोटिस मिलने और मौका देने के बाद भी समय सीमा में भुगतान न हो तो चेक बाउंस अपराध की श्रेणी में आता है।






