चार महीने में फैसला, दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को सजाए मौत
ओडिशा की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गुरुवार को तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई। इस मामले की सुनवाई कोर्ट ने महज चार महीने में पूरी कर ली। संबलपुर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अशोक कुमार पांडा ने बुधियापल्ली गांव के थिडु मुंडा को 11 जनवरी को हत्या का दोषी ठहराया था। कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म के लिए आईपीसी की धारा 376 (एफ)(2) के तहत उम्रकैद की सजा भी सुनाई। मुंडा ने चार अक्टूबर 2012 को खाने का लालच देकर आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। फिर उसे मार डाला। घटना के सात दिन बाद बच्ची की लाश जंगल से बरामद हुई थी।