फिरोजपुर: गैंगरेप मामले में तीन लोगों को उम्रकैद
गैंगरेप मामले में एडीशनल सेशन जज हरप्रीत कौर जीवन की अदालत ने वीरवार को तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। दुष्कर्म पीडि़त युवती द्वारा आत्महत्या किए जाने पर तीनों को 10-10 वर्ष की अतिरिक्त कैद और 10-10 हजार जुर्माना अदा करने की सजा भी दी गई है। पीडि़त पक्ष के सीनियर एडवोकेट अश्विनी ढींगरा ने बताया कि गांव फत्तूवाला के एक व्यक्ति ने 17 अप्रैल 2009 को सदर पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग बेटी को गांव के ही शमशेर सिंह, सुखदेव सिंह व जरमन जबरी घर से उठा कर ले गए और उससे दुष्कर्म किया। ढींगरा ने बताया कि शिकायत के बावजूद भी सदर पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया और जब यह मामला गांव की पंचायत में ले जाया गया तो गांव के सरपंच बलदेव सिंह ने भरी पंचायत में लड़की की पिटाई की और उनके ऊपर राजीनामे के लिए दबाव डाला। पहले से ही जलालत की शिकार लड़की ने इसके बाद 19 अप्रैल 2009 को आत्महत्या कर ली। पुलिस ने 15 मई 2009 को तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जबकि सरपंच बलदेव सिंह को चार्जशीट से बाहर निकाल दिया।