दुष्कर्म के आरोपियों को सजा
नागपुर के काटोल तहसील की बिहालगोंदी के एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रकरण में दो आरोपियों को जिला सत्र न्यायमूर्ति ने सात साल की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी सुरेश रमेश वरखडे (25), सुनील किसन श्रीरामे (34), निवासी बिहालगोंदी को शादी का लालच देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के प्रकरण में सजा सुनाई गयी है। बताया जाता है कि दोनों आरोपियों ने बिहालगोंदी की ही एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ग्राम के बाहर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। 24 दिसंबर 2011 को कोंढाली पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था। जिला सत्र न्यायमूर्ति श्री अकर्ते ने 21 फरवरी को उपरोक्त मामले में सुरेश रमेश वरखडे को 7 साल की कैद व दो हजार रु. दंड व सुनील किसन श्रीरामे को 2 साल की कैद व एक हजार दंड की सजा सुनाई। सरकार की ओर से एड. विजय कोल्हे व आरोपियों की ओर से एड. एल.जी. सगदेव ने पैरवी की।