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PICS: गंदे MMS, एसएमएस और इ-मेल भेजने वाले हो जाएं सावधान

Agency | Oct 12, 2012, 10:53AM IST
 
 


नई दिल्ली . किसी महिला को अश्लील एसएमएस, एमएमएस या ईमेल भेजने या उसका आपत्तिजनक चित्रण करने पर अब जेल हो सकती है। इसके लिए मौजूदा कानून में संशोधन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट ने यह फैसला किया है।

 

कैबिनेट ने इंडिस्सेंट रिप्रजेंटेंशन ऑफ वुमन (प्रॉहिबिशन) एक्ट (इरवा) 1986 में संशोधन का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य नियमों का दायरा बढ़ाना है। संशोधित कानून के बाद इंटरनेट, ऑडियो-विजुअल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाने वाली सामग्री इसके दायरे में होगी। चलिए आगे तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि अभी तक कानून के तहत क्या प्रावधान था और अब क्या होगा।

 
 
 

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