विज्ञापन
 
Home >> National >> Latest News >> National >> New Bill For Woman

16 साल में ही कर सकेंगे सहमति से सेक्स!

1 of 4 Photos
केंद्र सरकार ने नए कानून संशोधन विधेयक में सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र 18 से 16 साल करने का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव में ‘यौन हमले’ की जगह ‘दुष्कर्म’ शब्द के इस्तेमाल का भी प्रस्ताव है। ‘अपराध कानून संशोधन अध्यादेश’ की जगह लेने के लिए इस विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है। अपराध कानून (संशोधन) विधेयक 2013 पर कैबिनेट की अगली बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। 
 
प्रस्तावित विधेयक में शामिल ज्यादातर धाराएं जस्टिस वर्मा आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं। इसमें ‘वैवाहिक दुष्कर्म’ का कोई जिक्र नहीं है। विधेयक में लड़कियों का पीछा करने, उन पर एसिड हमला करने, अश्लील इशारे और अनुचित स्पर्श करने जैसे अन्य अपराधों के लिए भी सजा कड़ी करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव में कहा गया है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, निजी और सरकारी चिकित्सा केंद्रों को महिला पीडि़तों को इलाज मुहैया कराना होगा। ऐसा नहीं कर पाने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों की शिकायत पर केवल महिला पुलिसकर्मी ही पीड़िता का बयान लेंगी।
 

 

6 मार्च की अन्य खास खबरें
 
प्रीति जिंटा से 10 घंटे तक पूछताछ, यशराज फिल्‍म्‍स पर लगा जुर्माना 

आपके विचार
 
 
कोड:
5 + 1

 
Ad Link
विज्ञापन
विज्ञापन
 
 
 
 
Sabse Bada Match Fixer Contest
 
 

क्राइम

बड़ी खबरें

रोचक खबरें

विज्ञापन

बॉलीवुड

जीवन मंत्र

क्रिकेट

बिज़नेस

जोक्स

पसंदीदा खबरें

Email Print Comment
Email Print Comment