भोपाल की एक अदालत ने शहर के आर्कबिशप के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि आर्कबिशप और दो अन्य लोगों पर चर्च के पुजारी और पूर्व प्रवक्ता को ड्रग्स देकर मानसिक रूप से बीमार करने की साजिश के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। जज आलोक मिश्रा ने आर्कबिशप फादर लियो कोरनेलियो और दो लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 328 (अपराध करने के लिए जहर देकर किसी को नुकसान पहुंचाना) और 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत केस दर्ज करने को कहा है। सभी को एक मार्च को अदालत के सामने पेश होने को भी कहा गया है। अदालत ने यह आदेश सात फरवरी को दे दिए थे लेकिन अभियोजन पक्ष को इस आदेश की कॉपी 14 फरवरी को मिल सकी। हालांकि फादर कोरनेलियो ने अपनी सफाई दी है और इन आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि उन पर यह आरोप पूर्व पीआरओ आनंद मुत्तांगल ने लगाए हैं जो आर्कबिशप बनना चाहता है।
उधर, राजस्थान में महिला कांस्टेबल की बेटी से थाने में तैनात कांस्टेबल द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी भीम सिंह और उसके साथी किशोर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को निलंबित कर दिया गया है।
16 फरवरी की खास खबरें
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